Welcome to Chandulal Chandrakara Government College of Arts and Commerce  |   Dhamdha District Durg

Code of Conduct / आचार संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण–संहिता सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वे शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे।

सामान्य नियम
  1. विद्यार्थी शालीन वेश-भूषा में महाविद्यालय में आएंगे। किसी भी स्थिति में उनकी वेश-भूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
  2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
  3. महाविद्यालय परिसर में वे शालीन व्यवहार करेंगे, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे।
  4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
  5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसनी और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
  6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
  7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
  8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
  9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।
अध्ययन संबंधी नियम
  1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी, अन्यथा उन्हें वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
  2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उन्हें स्वच्छ रखेगा।
  3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से नहीं लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
  4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के समाधान के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
  5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़-फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जाएगा।
महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र
  1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
  2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
  3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जाएगा।
  4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा।
  5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र में उसके पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

सुचना