भर्ती प्रक्रिया
01. प्रयुक्ति:-
- ये मार्गदर्शक सिद्धांत छ.ग.के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रं. 06 एवं 07 के प्रावधान के साथ सपठित करते हुए लागु होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।
- प्रवेश /अस्थायी प्रवेश के नियमों को शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा । प्रवेश से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम/पूर्व/सेमेस्टर में प्रवेश से हैं।
02. प्रवेश तिथि:-
- प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना:- स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में प्रवेश ऑनलाइन होगा। महाविद्यालय में प्रवेश /अस्थायी प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र सहित निर्धारित तिथि तक जमा किये जायेगें। विभिन्न कक्षाओं के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी । प्रवेश हेतु बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकता है ।
- प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना:- स्थानान्तरण प्रकरण छोड़कर विश्वविद्यालय एवं शासन के नियमानुसार प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में समक्ष होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से दस दिन तक अथवा विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से पन्द्रह दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी ।
- पुनर्मूल्याकंन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:- विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्याकंन कर में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्याकंन के परिणाम घोषित होने के पन्द्रह दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी ।
03. प्रवेश संख्या का निर्धारण:-
- महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैंठने की व्यवस्था प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण उपभोग्य सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेंगें ।
- प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्ही निर्धारित विषय/समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदको को प्रवेश देगें।
- बी.ए. प्रथम वर्ष में 320 सीटें , बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो) में 120 सीटें, बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित) में 60 सीटें तथा बी.काम. प्रथम वर्ष में 160 सीटें निर्धारित है उसी प्रकार स्नातकोत्तर की एम. पूर्व अर्थशास्त्र, एम. पूर्व समाजशास्त्र, एम. पूर्व राजनीतिशास्त्र में तथा एम. काम. पूर्व में 40 सीटें निर्धारित है।
04. प्रवेश सूची:-
- प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहाँ अधिभार देय हैं वहॉ अधिकार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।
- प्रवेमिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं जहाँ आवश्यक हो ,स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी ।
- निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा । प्रवेश में पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त
- घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- आशासकीय पद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा ।
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में ,निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जायें । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनाॅक का उल्लेख हो , प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता हैं। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जायें।
05.प्रवेश की पात्रता :-
निवासी की अर्हकारी परीक्षा:-
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छ.ग. में स्थायी संपतिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी राष्ट्रीयकत बैको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यासायिक संगठनो के कर्मचारी , जिनका पदाकंन छ.ग. में हो उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों मे प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर स्थानो एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्याथियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता हैं।
- संबंद्ध विश्वविद्यालय से या संबंध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
स्नातक स्तर , नियमित प्रवेश:-
- 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थीयों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा ।
- स्नातक स्तर पर प्रथम /व्दितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्ही विषयों का क्रमशः व्दिवितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।