छ.ग.के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रं. 06 एवं 07 के प्रावधान के साथ नियम और अधिनियम लागू होगा।